
रायपुर ख़ोज ख़बर छत्तीसगढ संवाददाता संतोष कुमार यदु
रायपुर: अवैध मदिरा कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग रायपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए तिल्दा-खरोरा क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता, कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह के निर्देश तथा प्रभारी उपायुक्त आबकारी श्री राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 17 जनवरी 2026 को यह कार्यवाही की गई।

प्राप्त सूचना के आधार पर वार्ड क्रमांक 09, गांधी वार्ड, पुरानी बस्ती, थाना तिल्दा निवासी नंदकुमार धृतलहरे पिता ठाकुरराम धृतलहरे के रिहायशी मकान में दबिश दी गई, जहां से अवैध रूप से धारित 42 नग पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) बरामद की गई।
इसी क्रम में ग्राम बुड़ेनी, थाना खरोरा निवासी प्रकाश पारधी पिता खेलन पारधी के निवास पर छापामार कार्रवाई कर 44 नग पाव देशी मदिरा मसाला (सवा शेरा) जब्त की गई। कुल मिलाकर 15.48 बल्क लीटर अवैध देशी मदिरा जप्त की गई।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
ओवररेटिंग पर भी सख्ती
तिल्दा-खरोरा क्षेत्र में लगातार मिल रही ओवररेटिंग शिकायतों के बाद शासकीय मदिरा दुकान टंडवा में औचक निरीक्षण किया गया, जहां एक विक्रयकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करते पाया गया। आरोपी विक्रयकर्ता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उसे तत्काल सेवा से पृथक कर दिया गया।
उक्त प्रकरण आबकारी उपनिरीक्षक मेधा मिश्रा एवं सिल्विया सुमन द्वारा पंजीबद्ध किया गया। पूरी कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक दिगंबर भूरा का विशेष योगदान रहा।
👉 आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार और ओवररेटिंग के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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