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महिला द्वारा नाबालिग बालक से अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान, होटल में बुलाकर घटना को दिया अंजाम — आरोपी महिला गिरफ्तार

रायपुर छत्तीसगढ़ खोज खबर छत्तीसगढ़ संवाददाता

कवर्धा (कबीरधाम) :
कबीरधाम जिले में एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने की घटना पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी महिला के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की।

थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 के तहत धारा 04 पोक्सो अधिनियम में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

सोशल मीडिया से शुरू हुई पहचान
प्रार्थी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरोपी महिला से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच मुलाकात व दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया।

होटल में बुलाकर किया अनाचार
बताया गया कि 1 मार्च 2026 को आरोपी महिला ने नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसने भावनात्मक दबाव और मानसिक प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार किया। घटना के बाद आरोपी द्वारा पीड़ित को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका।

हिम्मत जुटाकर दर्ज कराई शिकायत
कुछ समय बाद पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने बिना देरी किए मामला दर्ज कर लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

पुलिस टीम का योगदान
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा।

पुलिस की अपील
कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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